बिल्थरारोड श्रावण मास में मांस-मछली बिक्री पर नगर पंचायत का सख्त आदेश !

बिल्थरारोड (बलिया)। श्रावण मास के पवित्र माह में नगर पंचायत बिल्थरारोड ने एक सख्त कार्यलय ज्ञाप जारी किया है। आदेश के मुताबिक 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों, मुख्य मार्गों और सीमांत इलाकों में किसी भी प्रकार से मांस, मछली और मीट की अवैध बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि हर साल कुछ दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक जगहों पर मांस, मछली बेचने की कोशिश करते हैं, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 219 के तहत प्रतिबंधित है। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर पंचायत ने सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को सूचना भेज दी है, ताकि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जा सके। श्रावण मास के पर्व को स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई है।
