10 वर्ष पूर्व ट्रेन रोके जाने के मामले में एमपी एमएलए वाराणसी कोर्ट ने पूर्व विधायक गोरख पासवान को 3 माह की सजा सुनाई है

बिल्थरारोड । पूर्व विधायक गोरख पासवान द्वारा दस वर्ष पूर्व बनकरा गांव के पास रेल समपार फाटक बनाने को लेकर ट्रेन रोके जाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 माह की जेल की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि सन 2012 में 15104 गोरखपुर इंटरसीटी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक बनकरा गांव के पास रोकी गई थी। उन दिनों गोरख पासवान सपा से विधायक थे। बनकरा गांव के समीप रेल समपार फाटक की मांग को लेकर ग्रामिणों ने तत्कालीन विधायक गोरख पासवान की मौजूदगी में ट्रेन रोक दिया। इस दौरान बेलथरारोड और किड़िहरापुर रेलवे स्टेशन के बीच बनकरा गांव के पास लगभग 18 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। इस मामले में अप्रैल 2012 में तत्कालीन मऊ आरपीएफ इंस्पेक्टर डीके शर्मा के ने विधायक समेत अज्ञात ग्रामिणों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज मुकदमा में ट्रेन रोकने वाले ग्रामीणों का सपा विधायक गोरख पासवान द्वारा नेतृत्व करने का आरोप लगा। पुलिस ने मामले में अदालत के समक्ष ट्रायल के दौरान छ गवाह पेश किए। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक को दोषी पाते हुए वाराणसी के एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल पहले ट्रेन रोकने के मामले में बेल्थरारोड विधानसभा के पूर्व विधायक गोरख पासवान को दोषी पाया और उन्हें तीन माह की सजा सुनाई है।

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