उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर: निकाय चुनाव पर HC ने 27 तक रखा फैसला सुरक्षित
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चल रहे वाद में शनिवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट इस मामले में अब अपना फैसला 27 दिसंबर को मंगलवार को सुनायेगी। तब तक अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक जारी रहेगी।
इससे पहले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में आज बहस के दौरान अदालत सरकारी वकीलों के तर्कों से संतुष्ट नहीं दिखी। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकारी वकील से पूछा आप ओबीसी का डाटा कहां से लाए।
आपको बता दें कि शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है।
ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए।
