बलिया के किसान को तमिलनाडु से 72.76 लाख रुपये का जीएसटी रिकवरी नोटिस, पहचान का दुरुपयोग होने की आशंका

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक किसान को तमिलनाडु से 72 लाख 76 हजार रुपये से अधिक का जीएसटी रिकवरी नोटिस मिलने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित किसान का कहना है कि उसने कभी कोई फर्म नहीं चलाई और न ही वह जीवन में कभी तमिलनाडु गया है। उसे आशंका है कि किसी ने उसके पैन कार्ड और बैंक खाते का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से कारोबार किया है।
बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कसौंडर ग्राम पंचायत के सिउरा गोपालपुर निवासी 33 वर्षीय किसान बलबीर सिंह ने शनिवार को बताया कि उन्हें 15 जुलाई को ईमेल के माध्यम से तमिलनाडु के कोविलपट्टी डिवीजन स्थित सीजीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस में उन्हें मेसर्स महेंद्र एजेंसी का मालिक बताते हुए अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच टैक्स बकाया, ब्याज, पेनाल्टी और विलंब शुल्क सहित कुल 72,76,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस सीजीएसटी अधिनियम की धारा 79(1)(सी) के तहत जारी किया गया है। इसमें गाजीपुर जिले के सिधाकरघाट स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा में उनके बैंक खाते का भी उल्लेख किया गया है।
बलबीर सिंह ने बैंक खाते का स्टेटमेंट दिखाते हुए दावा किया कि उक्त खाते से किसी प्रकार का व्यावसायिक लेन-देन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में गाजीपुर में बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) की पढ़ाई के दौरान सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए यह बैंक खाता खुलवाया था। वर्तमान में खाते में कोई राशि नहीं है, बल्कि बैलेंस माइनस में चल रहा है।
पीड़ित किसान का कहना है कि उन्होंने कभी किसी प्रकार की फर्म या व्यापार संचालित नहीं किया। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पैन कार्ड और बैंक खाते का दुरुपयोग कर फर्जी फर्म का संचालन किया है, जिसके कारण अब उन्हें भारी भरकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ रहा है।
नोटिस मिलने के बाद से किसान और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बलबीर सिंह ने शनिवार को भीमपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
बाइट – बलबीर सिंह, भुक्तभोगी किसान
