बीएसए कार्यालय बलिया को कोर्ट का बड़ा झटका आदेशों की अनदेखी पर अदालत ने की सख्त टिप्पणी, कार्यालय को कुर्क करने का आदेश !
बलिया।
जिले में एक पुराने मामले में प्रशासनिक लापरवाही पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त सिविल जज (सीडी) संजय कुमार गोंड की अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय बलिया को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मामला सच्चिदानंद बनाम प्रबंध समिति आदि से संबंधित है। न्यायालय ने 3 नवंबर 2025 के आदेश में बताया कि 1 और 4 अक्टूबर 2005 के आदेशों के तहत ₹12,39,342.55 की राशि कुर्क करने और बीएसए के खाते पर रोक लगाने का आदेश पहले ही दिया जा चुका था।
28 अक्टूबर को अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर जनहित में उक्त राशि को छोड़कर बाकी कर्मियों के वेतन और अन्य मदों में भुगतान की अनुमति दी थी। परंतु इसके बाद भी बीएसए कार्यालय ने आदेशों का पालन नहीं किया। अदालत ने इस रवैये को “आपत्तिजनक और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक” बताया।
अदालत ने अमीन सुधीर सिंह को आदेश के अनुपालन की निगरानी करने और तय तिथि तक बीएसए कार्यालय को कुर्क कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आदेश की एक प्रति एसपी बलिया को भी भेजी गई है।
👉 इस मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।
नीलेश दीपू

