बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

संकेतिक फोटो

बलिया। जनपद में कोचिंग एक व्यवसाय के रूप में चलाए जाने की शिकायतें शासन/विभाग को प्राप्त होने के कारण कोचिंग को विनियमित करने एवं शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकों द्वारा की जा रही कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 लागू किया गया है। 
जनपद में संचालित कोचिंग केंद्रों को निर्देशित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि आप कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकरण कराएं, अन्यथा की स्थिति में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थाओं के ऊपर विधिक कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके लिए कोचिंग संस्था स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

नीलेश दीपु


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