लगभग दो वर्ष पूर्व में राशन कार्ड धारक को राशन नही देने व राशन की लूट खसोट करने पर खाद्यय व राशन आयुक्त के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के तहरीर पर तीन कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संकेतिक फ़ोटो

बिल्थरारोड। खाद्य एवं रसद आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र के साथ एसपी खाद्य एवं रसद विभाग उप्र लखनऊ द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त नगर पंचायत बेल्थरारोड के 3 उचित दर विक्रेताओ के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 तथा भादसं. की धारा 409/420/467/468/471 के तहत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बेल्थरारोड संजय कुमार यादव की तहरीर पर उभांव थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी विवेचना अपराध निरीक्षक अंशुमान यदुवंशी को सौंप दी है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी यादव के अनुसार उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार से तीनों दुकानों के निलम्बित करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गयी है। शासन द्वारा पत्र में आरोपित किया गया है कि वर्ष 2020 में 600 राशन कार्डो का सूची में नाम होने के बाद भी दो माह से उन्हें राशन नही दिया गया जो लूट व काला बाजारी की भेंट चढ़ गयी थी। इस कार्यवाही में तीन उचित दर विक्रेता वृज किशोर, गोरख प्रसाद व अनिता को अभियुक्त करार दिया गया है। जबकि एक अभियुक्त राजनाथ गुप्त की मौत हो जाने से प्राथमिकी में इन्हें अभियुक्त नही बनाया गया है। प्राथमिकी में राशन गोदाम प्रभारी व राशन दुकानदार को दोषी पाया गया है। इस कार्य में तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक रहे व अन्य को भी दोषी करार देते हुए विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।

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