ध्वनि प्रदूषण पर बड़ा एक्शन: बलिया के रेवती में DJ संचालकों पर मुकदमा दर्ज, 4 अखाड़ों के खिलाफ कार्रवाई

सांकेतिक गूगल फोटो





बलिया/रेवती।
महावीरी झंडा जुलूस के दौरान ध्वनि मानकों के उल्लंघन पर रेवती पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार डीजे संचालकों समेत 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर एवं क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मोहम्मद फहीम कुरैशी के पर्यवेक्षण में की गई।

जुलूस में बज रहा था अत्यधिक तेज डीजे, आमजन को हो रही थी परेशानी
दिनांक 29 जुलाई 2025 को रेवती थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार तिराहा पर उपनिरीक्षक आशुतोष मद्धेशिया, उपनिरीक्षक ऋषिकेश गुप्ता एवं कांस्टेबल विकास कनौजिया शांति व्यवस्था ड्यूटी में तैनात थे। इसी दौरान चार अलग-अलग अखाड़ों से डीजे बजते पाए गए, जिनमें भारी मात्रा में साउंड सिस्टम, मिक्सर, यूनिट्स और लाइट्स लगी थीं।

अखाड़ा नंबर 1: संचालक मनीष चौरसिया (निवासी रेवती वार्ड 7)

अखाड़ा नंबर 2: संचालक राघव टंडन (निवासी टांडा, अंबेडकरनगर)

अखाड़ा नंबर 3: संचालक गुप्तेश साहनी (निवासी रेवती वार्ड 12)

अखाड़ा नंबर 4: संचालक आशीष वर्मा (निवासी परिखरा, बांसडीह रोड)


सभी पिकअप गाड़ियों में 04-04 मिक्सर मशीन, 10-16 साउंड बॉक्स, 04 यूनिट DJ सिस्टम और भारी मात्रा में लाइट्स लगाई गई थीं। ये सभी ध्वनि मानकों से अत्यधिक तेज़ आवाज में डीजे बजा रहे थे।

आमजन, विद्यार्थी और मरीजों को हो रही थी दिक्कत


तेज़ आवाज से इलाके में पढ़ाई कर रहे प्रतियोगी छात्र, वृद्ध जन, बीमार एवं हृदय रोगियों को गंभीर परेशानी हो रही थी। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट की ध्वनि नियंत्रण गाइडलाइनों का सीधा उल्लंघन था।

सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज


पुलिस ने उक्त चारों डीजे संचालकों के साथ अन्य 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मु0अ0सं0 331/2025 अंतर्गत धारा 223, 270 BNS एवं धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना जारी है।

पुलिस की अपील:


पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों में कानून का पालन करें एवं ध्वनि सीमा का विशेष ध्यान रखें, जिससे किसी को असुविधा न हो!

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