बलिया दुष्कर्म !के आरोपी को सजा

बलिया। महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते दुबहड़ थाने में पंजीकृत धारा 376, 506 (2) भादवि में एएसजे/एफटीसी कोर्ट सं. 01 ने अभियुक्त अजय यादव पुत्र शिवकुमार यादव (निवासी जनाड़ी, थाना दुबहड़) को सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 376 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 500/-रुपये अर्थदण्ड तथा 506 (2) भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 200/-रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजक विष्णु दत्त पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक ने पैरवी की।
