यूपी चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों के लिए खर्च सीमा, नामांकन शुल्क में वृद्धि की

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने राज्य में आगामी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है।
संयुक्त चुनाव आयुक्त सुधा वर्मा ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर इस बार चुनाव के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने की जानकारी दी है.
महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए खर्च बढ़ा दिया गया है. साथ ही नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ा दी गई है।
यहाँ संशोधित व्यय सूची है:
– जिन नगर निगमों में 80 या इससे अधिक वार्ड हैं, उनमें महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. पिछले चुनाव के दौरान खर्च करने की ऊपरी सीमा 25 लाख रुपये थी।
– जहां वार्डों की संख्या 80 से कम है, वहां उम्मीदवार 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जो पहले 20 लाख रुपये था।
– नगर पार्षद पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जो पहले 2.5 लाख रुपये से अधिक है।
– 25 से 40 के बीच वार्डों की संख्या वाली नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा अब 9 लाख रुपये है, जो पहले 6 लाख रुपये थी।
– 41 से 55 के बीच वार्डों की संख्या वाली नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के दावेदार 8 लाख रुपये की जगह 12 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.
– गौरतलब है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये कर दी गई है, जो कि 1.5 लाख थी जबकि सदस्यों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 50,000 रुपये तय की गई थी, जो अब तक 30,000 रुपये थी।
– नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ा दी गई है। महापौर उम्मीदवार के लिए सामान्य वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 1,000 रुपये और सुरक्षा राशि 12,000 रुपये निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये और सुरक्षा जमा 6,000 रुपये है। नगर निगम पार्षद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 400 रुपये और सुरक्षा राशि 2,500 रुपये है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 रुपये और सुरक्षा जमा 1,250 रुपये है।
– नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क के साथ 8,000 रुपये की जमानत राशि ली जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये और सुरक्षा राशि 4,000 रुपये होगी।
– नगर पालिका सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन 200 रुपये और जमानत राशि 2,000 रुपये है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये और सुरक्षा जमा 1,000 रुपये है।
– नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये और जमानत राशि 5,000 रुपये है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 125 रुपये और सुरक्षा राशि 2500 रुपये है। सदस्य पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये और सुरक्षा जमा 2,000 रुपये है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये और सुरक्षा जमा 1,000 रुपये है।
संयुक्त चुनाव आयुक्त के अनुसार नगर निकायों में वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन के बाद आयोग स्तर पर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट मिलने के बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया जाएगा।
नगर निकायों में वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 5 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। इस संबंध में नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी की गई है।
साभार आज तक
