बिना पंजीकरण चल रहे होटलों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 11 होटलों का संचालन तत्काल बंद

लाइसेंस के अभाव में होटल संचालन अवैध, नगर मजिस्ट्रेट ने दिए सख्त निर्देश

गूगल सांकेतिक फोटो

बलिया। जनपद में नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे होटलों के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण के संचालित पाए गए 11 होटलों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि बिना वैध पंजीकरण के किसी भी होटल अथवा सराय में यात्रियों को ठहराना कानूनन अपराध है। जांच के दौरान कई होटल बिना आवश्यक अनुमति के संचालित पाए गए, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक होटल में ठहरने सहित अन्य गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए होटलों में शामिल हैं—
रायल होटल (वार्ड नं. 5, रसड़ा), गिरजा होटल एंड मैरेज हाल (राजधानी रोड, चंद्रशेखर नगर बहेरी), तृप्ति होटल (हैबतपुर माल्देपुर मोड़), होटल सुरेश (राजधानी रोड, जलालपुर माल्देपुर), रायल होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी), सेंट्रल होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी), होटल डायमंड (टाउन हाल रोड), आर. एंड जी. इन (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी), होटल आनंदी इन (धर्मशाला रोड, विशुनीपुर), पी.एन.एम. होटल उर्फ पिज्जा टाउन (टाउन हाल रोड) एवं विक्रम होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी)।
नगर मजिस्ट्रेट ने सभी होटल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे शीघ्र ही आवश्यक अभिलेखों के साथ लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने अथवा चोरी-छिपे होटल संचालन की स्थिति में संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आमजन ने प्रशासन की इस पहल को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से सराहा है।

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